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Budaun News: घर में घुसकर हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत चार को उम्रकैद

Tue, 08 Sep 2026 02:07 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:07 AM IST
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Life imprisonment for four people including father and son in the case of murder by entering the house
बदायूं। घर में घुसकर गोली मारकर हत्या करने के करीब 11 साल पुराने मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू ने पिता-पुत्र समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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न्यायालय ने दोषी अवनीश पर 33 हजार रुपये तथा बृजराज, राजीव और सत्यपाल पर 31-31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अलापुर थाना क्षेत्र के गांव ईसापुर निवासी अरवेश ने 14 जून 2015 को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि जमीन के विवाद को लेकर गांव के ही बृजराज आदि से रंजिश चल रही थी। समझौते के प्रयास के बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ।
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14 जून की सुबह करीब 6 बजकर 45 मिनट पर बृजराज, उसका पुत्र अवनीश, राजीव और सत्यपाल तमंचे व बंदूक लेकर गाली-गलौज करते हुए फायरिंग कर घर में घुस आए। उस समय अरवेश का भाई नरेंद्र सिंह छत पर सो रहा था। आरोप है कि आवाज सुनकर नरेंद्र के उठते ही चारों ने उस पर गोलियां चला दी। गोली लगने से नरेंद्र की मौके पर मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी हथियार लहराते हुए भाग गए थे।
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