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Bijnor News: बच्ची से दुष्कर्म में युवक को 30 साल की सजा
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थाना मंडावली क्षेत्र में नवंबर 2021 में हुई थी वारदात
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने साढ़े पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए शहबाज उर्फ साबू को 30 साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना मंडावली क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह नवंबर 2021 को उसकी साढ़े पांच वर्षीय बेटी मदरसे में पढ़ने जा रही थी। रास्ते में गांव मिर्जापुर सैद उर्फ भुड्डी का शहबाज उर्फ साबू मिला। वह उसकी लड़की को बहला फुसलाकर नदी के किनारे ग्राम लाइक के रास्ते पर ले गया और दुष्कर्म किया।
लड़की के शोर मचाने पर जंगल में बकरी चरा रहा नागेंद्र मौके पर पहुंच गया था, जिसे देख शहबाज उर्फ साबू भागने लगा। नागेंद्र के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने शहबाज को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया था। इस मामले में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हुआ, जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट भी पाई गई। कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए धारा 376 एबी आईपीसी धारा छह पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 30 साल की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने साढ़े पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए शहबाज उर्फ साबू को 30 साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना मंडावली क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह नवंबर 2021 को उसकी साढ़े पांच वर्षीय बेटी मदरसे में पढ़ने जा रही थी। रास्ते में गांव मिर्जापुर सैद उर्फ भुड्डी का शहबाज उर्फ साबू मिला। वह उसकी लड़की को बहला फुसलाकर नदी के किनारे ग्राम लाइक के रास्ते पर ले गया और दुष्कर्म किया।
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लड़की के शोर मचाने पर जंगल में बकरी चरा रहा नागेंद्र मौके पर पहुंच गया था, जिसे देख शहबाज उर्फ साबू भागने लगा। नागेंद्र के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने शहबाज को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया था। इस मामले में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हुआ, जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट भी पाई गई। कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए धारा 376 एबी आईपीसी धारा छह पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 30 साल की सजा सुनाई।
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