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Bijnor News: चोरी में दो अभियुक्तों को चार चार साल के कारावास की सजा
Tue, 24 Jun 2025 11:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Tue, 24 Jun 2025 11:54 PM IST
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम सिंह प्रथम ने चोरी के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाया है। जिन्हें चार-चार साल के कारावास और पांच-पांच हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
अदालत ने राशिद और शाकिब निवासीगण रेहड़ को कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया कि साल 2024 में 14 जून को उप निरीक्षक प्रवीण कुमार पुलिस टीम के साथ बादीगढ़ चौराहे पर पहुंचे।
पुलिस टीम अनीश के घर पर हुई चोरी के मामले में आरोपियों की तलाश में लगी थी। तभी मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी रशीद और उसके साथी शाकिब को पुलिस टीम ने पकड़ लिया, जबकि इनका एक साथी दिलशाद उर्फ दिल्ला भाग निकला था। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से चोरी का माल समेत तमंचा और चाकू भी बरामद किया गया था। मामले में अदालत ने दोनों अभियुक्तों को चार चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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अदालत ने राशिद और शाकिब निवासीगण रेहड़ को कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया कि साल 2024 में 14 जून को उप निरीक्षक प्रवीण कुमार पुलिस टीम के साथ बादीगढ़ चौराहे पर पहुंचे।
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पुलिस टीम अनीश के घर पर हुई चोरी के मामले में आरोपियों की तलाश में लगी थी। तभी मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी रशीद और उसके साथी शाकिब को पुलिस टीम ने पकड़ लिया, जबकि इनका एक साथी दिलशाद उर्फ दिल्ला भाग निकला था। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से चोरी का माल समेत तमंचा और चाकू भी बरामद किया गया था। मामले में अदालत ने दोनों अभियुक्तों को चार चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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