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अवैध शस्त्र रखने पर दो बदमाशों को तीन-तीन साल का कारावास

Thu, 18 Nov 2021 12:54 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Nov 2021 12:54 AM IST
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Three years imprisonment for two miscreants
दो बदमाशों को तीन-तीन साल का कारावास
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. विजय कुमार ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान अवैध तमंचों के साथ पकड़े गए शमशाद व नौशाद को तीन तीन वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आनंद जंघाला के अनुसार 13 जुलाई 2018 को नजीबाबाद के थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह जब गस्त पर थे तो उन्हें सूचना मिली थी कि दस दस हजार के दो इनामी बदमाश महावत डैम की तरफ जाते देखे गए हैं। इस पर पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की। रात के करीब सवा नौ बजे गांव गढ़मल के पास संदिग्ध हालत में आती हुई बाइक को रोका। बाइक सवारों ने पुलिस को जान से मारने की नीयत से उन पर फायर कर दिया। इस दौरान दरोगा संजय कुमार को गोली लग गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद दो बदमाश शमशाद निवासी गांव खारी व नौशाद निवासी ग्राम मिर्जापुर घायल अवस्था में पुलिस ने पकड़े। उनके पास से 315 बोर के तमंचे, तीन तीन कारतूस बरामद हुए। दोनों बदमाशों के पास से तीन-तीन हजार रुपये भी मिले थे। बदमाशों ने बताया था कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व श्रवणपुर गांव के पास से एक व्यक्ति से 85 हजार रुपये की लूट की थी। उनके पास से जो तीन तीन हजार रुपये मिले हैं वे उसी लूट के हैं। अदालत ने इस मामले में शमशाद व नौशाद को अवैध शस्त्र रखने का दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई है। पुलिस पर जानलेवा हमले का अपराध साबित न होने पर धारा 307 के आरोप से बरी कर दिया है।
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