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Bijnor News: लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

Thu, 11 May 2023 12:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Thu, 11 May 2023 12:03 AM IST
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Three years imprisonment for molesting a girl
- पीड़िता को प्रतिकर के रूप में पचास हजार रुपये देने की संस्तुति की
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए सचिन शर्मा को तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि से पांच हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने और इसके अतिरिक्त पीड़िता को प्रतिकर के रूप में पचास हजार रुपये देने की संस्तुति की है।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार चांदपुर निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि सचिन शर्मा निवासी चांदपुर उसकी बेटी को स्कूल जाते समय परेशान करता था। समझाने पर भी वह नहीं माना। बार-बार उसकी लड़की पर बात करने के लिए दबाव बनाता रहा। लड़की को धमकी देता था कि उसके पास वीडियो है, जिसे वायरल कर उसे बदनाम कर देगा, जिससे उसकी शादी नहीं होने पाए। 17 अक्तूबर 2018 की शाम उसकी लड़की को फिर से परेशान किया गया।
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जब उसने सचिन के पिता से शिकायत की तो उन्होंने उसे धमकाया और घर पर आकर गाली-गलौज की। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में कोर्ट ने सचिन को लड़की से छेड़छाड़ करने का दोषी पाया और तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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