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Bijnor News: मेडिकल लाइसेंस सरेंडर नहीं करने वालों पर निगाह
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बिजनौर। जिले में मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सरेंडर नहीं करने वाले संचालकों की निगरानी शुरू हो गई है। लाइसेंस सरेंडर नहीं करने वाले लोगों को चिह्नित करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बीते सप्ताह ऐसे ही एक मेडिकल स्टोर पर कोडीन युक्त सिरप की सप्लाई होने की पुष्टि के बाद एफआईआर कराई गई है।
औषधि निरीक्षक उमेश कुमार भारती ने बिजनौर के शिवशक्ति बालाजी मेडिकल के संचालकों अरुण व शिवांशु के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। कागजों में लिखे पते पर मेडिकल स्टोर करीब दो साल से अधिक समय से संचालित नहीं था। इसके बावजूद इस लाइसेंस पर नशे के दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीनयुक्त कफ सीरप की सप्लाई हुई। इन सिरप की बोतल को कहां सप्लाई किया गया। इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके बाद औषधि निरीक्षक ने लाइसेंस सरेंडर नहीं करने की निगरानी बढ़ा दी है। कारोबार बंद करने पर भी लाइसेंस विभाग में सरेंडर नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में कई ऐसे लाइसेंस धारक हैं, जो वर्तमान में अपने लाइसेंस पर कार्य नहीं कर रहे हैं।
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वर्जन:
लाइसेंस सरेंडर करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। इससे दुरुपयोग नहीं होता है। लाइसेंस सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
....उमेश भारती, औषधि निरीक्षक, बिजनौर
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वर्जन:::
जिन्होंने अपना मेडिकल स्टोर स्थाई रूप से बंद कर दिया है। वह संचालक दवा लाइसेंस को औषधि निरीक्षक कार्यालय में जाकर सरेंडर करें।
....सुबोध कुमार, जिलाध्यक्ष, जिला केमिस्ट एसोसिएशन, बिजनौर
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औषधि निरीक्षक उमेश कुमार भारती ने बिजनौर के शिवशक्ति बालाजी मेडिकल के संचालकों अरुण व शिवांशु के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। कागजों में लिखे पते पर मेडिकल स्टोर करीब दो साल से अधिक समय से संचालित नहीं था। इसके बावजूद इस लाइसेंस पर नशे के दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीनयुक्त कफ सीरप की सप्लाई हुई। इन सिरप की बोतल को कहां सप्लाई किया गया। इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके बाद औषधि निरीक्षक ने लाइसेंस सरेंडर नहीं करने की निगरानी बढ़ा दी है। कारोबार बंद करने पर भी लाइसेंस विभाग में सरेंडर नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में कई ऐसे लाइसेंस धारक हैं, जो वर्तमान में अपने लाइसेंस पर कार्य नहीं कर रहे हैं।
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वर्जन:
लाइसेंस सरेंडर करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। इससे दुरुपयोग नहीं होता है। लाइसेंस सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
....उमेश भारती, औषधि निरीक्षक, बिजनौर
वर्जन:::
जिन्होंने अपना मेडिकल स्टोर स्थाई रूप से बंद कर दिया है। वह संचालक दवा लाइसेंस को औषधि निरीक्षक कार्यालय में जाकर सरेंडर करें।
....सुबोध कुमार, जिलाध्यक्ष, जिला केमिस्ट एसोसिएशन, बिजनौर