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कोरोना के संबंध में डीएम का आदेश

Fri, 20 Mar 2020 12:45 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Mar 2020 12:45 AM IST
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There will also be no urgent event without permission
बगैर अनुमति अत्यावश्यक आयोजन भी नहीं होगा
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बिजनौर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जिला प्रशासन ने कडे़ कदम उठाए हैं। डीएम ने सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट भवन या किसी भी निजी भवन स्वामी के यहां कोई विदेशी नागरिक रुका हुआ है तो तुरंत पुलिस को बताएं। उन्होंने कहा कि किसी भी शादी विवाह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। शादी में कौन लोग आ रहे है। इसकी सूचना भी प्रशासन को देनी होगी। आयोजन की अनुमति लेनी भी आवश्यक होगी।

डीएम ने कहा कि जिले के सभी सरकारी और निजी स्वीमिंग पूल, जिम, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, होटल, मैरिज होम, गेस्ट हाउस, जन्म दिन पार्टी, शादी की वर्षगांठ की पार्टी, गोष्ठी, सम्मेलन के संचालन और आयोजन पर 31 मार्च तक प्रतिबंध है। विवाह कार्यक्रमों और अति आवश्यक परंपरागत धार्मिक कार्यक्रमों को ही सशर्त प्रतिबंध से छूट दी गई है। जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थान, सरकारी व निजी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय दो अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। डीएम ने होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट भवन या किसी भी निजी भवन स्वामी से कहा कि उनके यहां कोई विदेशी नागरिक रुका हुआ है या 15 अप्रैल तक रुकना चाहता है तो उसकी सूचना थाने में उपलब्ध करा दें। विदेशी नागरिकों को 15 अप्रैल तक घर से बाहर नहीं निकलने तथा अति आवश्यक होने पर ही बाहर जाने के लिए कहा गया है। किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण होने पर स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम को सूचना दें। उन्होंने पर्यटकों को लाने ले जाने वाले व्यावसायिक वाहनों को हर तीन घंटे में सीट, गेट, हत्थे, दरवाजे और खिड़कियों को सैनिटाइजर कराने के निर्देश दिए हैं। मॉल, शोरूम, होटल, हास्पिटल, रेस्टोरेंट आदि भवनों को हर छह घंटे में सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने को कहा है। बाहर से जिले में प्रवेेश करने वाले व्यक्ति को 14 दिनों तक अपने घर में भीतर रहने तथा किसी से भी नहीं मिलने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। अफवाह फैलाने खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई।
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