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Bijnor News: बिजनौर - शिक्षकों ने कलक्ट्रेट पहुंच कर दिया ज्ञापन
Thu, 24 Aug 2023 11:49 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Thu, 24 Aug 2023 11:49 PM IST
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बिजनौर में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते अटेवा के कार्यकर्ता।
- उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग -2023 में संशोधन की मांग उठाई
फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। ऑल टीचर्स एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) उप्र शाखा के जिला संरक्षक अतुल कुमार रस्तोगी एवं ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में शिक्षक व कर्मचारी बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट पहुंचे। संगठन की ओर से राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा।
प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग 2023 की धारा 31(1) से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को निष्प्रभावी कर दिया गया है, जिससे उसकी धार 18 एवं 21 प्रभावहीन हो गई है। इससे प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्यो़ं एवं शिक्षकों की सेवा को असुरक्षित कर दिया गया है।
चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में प्रावधान है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य या शिक्षक पर कोई भी कार्रवाई हो से पहले चयन बोर्ड से अनुमोदन लेना पड़ता है। मंडल अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि संगठन चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा-18 व 21 की व्यवस्था को नए आयोग अधिनियम में सम्मिलित करने आग्रह कर रहा है। बाद में संगठन की ओर से राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा। बैठक में सुभाष चंद यादव, विनीत कुमार, रश्मि चौहान, मनोज कुमार यादव, बालेश कुमार, जितेंद्र चिंकारा, तेजपाल सिंह, सुनील कुमार, ज्ञानेंद्र चौधरी, विनोद कुमार यादव आदि मौजूद रहे।
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बिजनौर। ऑल टीचर्स एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) उप्र शाखा के जिला संरक्षक अतुल कुमार रस्तोगी एवं ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में शिक्षक व कर्मचारी बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट पहुंचे। संगठन की ओर से राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा।
प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग 2023 की धारा 31(1) से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को निष्प्रभावी कर दिया गया है, जिससे उसकी धार 18 एवं 21 प्रभावहीन हो गई है। इससे प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्यो़ं एवं शिक्षकों की सेवा को असुरक्षित कर दिया गया है।
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चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में प्रावधान है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य या शिक्षक पर कोई भी कार्रवाई हो से पहले चयन बोर्ड से अनुमोदन लेना पड़ता है। मंडल अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि संगठन चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा-18 व 21 की व्यवस्था को नए आयोग अधिनियम में सम्मिलित करने आग्रह कर रहा है। बाद में संगठन की ओर से राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा। बैठक में सुभाष चंद यादव, विनीत कुमार, रश्मि चौहान, मनोज कुमार यादव, बालेश कुमार, जितेंद्र चिंकारा, तेजपाल सिंह, सुनील कुमार, ज्ञानेंद्र चौधरी, विनोद कुमार यादव आदि मौजूद रहे।
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