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Bijnor News: चेक बाउंस में छह माह की सजा, 9.54 लाख रुपये का जुर्माना

Thu, 17 Sep 2026 02:28 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:28 AM IST
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Six months' imprisonment and a fine of Rs 9.54 lakh for cheque bouncing
बिजनौर। चेक बाउंस के तीन अलग-अलग मामलों में एडिशनल कोर्ट के न्यायाधीश सुंदरलाल ने आरोपी अमित कुमार को दोषी करार देते हुए छह महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर नौ लाख 54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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धामपुर की रानी बाग कॉलोनी निवासी मनीष तोमर पुत्र बलराम सिंह के आरोपी अमित कुमार निवासी हकीमपुर शकरगंज, थाना धामपुर से अच्छे संबंध थे। अमित कुमार ने 15 मई 2018 से 30 दिसंबर 2019 के बीच कोचिंग सेंटर खोलने के नाम पर मनीष तोमर से 10.50 लाख रुपये उधार लिए थे। इसमें सात लाख रुपये नकद और 3.50 लाख रुपये बैंक के माध्यम से दिए गए थे।
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आरोपी ने कोचिंग सेंटर खुलने के बाद रकम वापस करने का भरोसा दिया था। काफी समय बीतने के बाद भी रकम वापस नहीं करने पर मनीष ने भुगतान के लिए दबाव बनाया। इसके बाद अमित कुमार ने एक लाख 35 हजार रुपये वापस कर दिए, जबकि नौ लाख 15 हजार रुपये बकाया रह गए।
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बकाया रकम चुकाने के लिए अमित कुमार ने आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के तीन अलग-अलग चेक मनीष तोमर को दिए। मनीष तोमर ने भुगतान के लिए चेक अपने बैंक खाते में जमा किए, लेकिन खातों में पर्याप्त रकम नहीं होने के कारण तीनों चेक बाउंस हो गए।

चेक बाउंस होने के बाद मनीष तोमर ने अधिवक्ता के माध्यम से अमित कुमार को नोटिस भेजकर रकम का भुगतान करने को कहा, लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद मनीष तोमर ने तीनों चेक के संबंध में अलग-अलग वाद अदालत में दायर किए।
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