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Bijnor News: बीमा कंपनी को भैंस स्वामी को देने होंगे 50 हजार रुपये

Sat, 10 Feb 2024 02:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Feb 2024 02:30 AM IST
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The insurance company will have to pay 50 thousand rupees to the buffalo owner.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमाकृत भैंस की बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया है। आदेश दिए है कि भैंस स्वामी को 50 हजार रुपये की बीमा राशि परिवाद दायर करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दे। इसके साथ बीमा कंपनी को 15 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और आठ हजार रुपये वाद के खर्चे के रूप में देने के आदेश दिए हैं।

जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को कहा कि वह बिजनौर के किसी मान्यता प्राप्त पंजीकृत कुष्ठ या दिव्यांग आश्रम में 20 हजार रुपये भी देंगे। उसकी रसीद एक माह में प्रस्तुत करेंगे। हल्दौर के गांव बाजिदपुर निवासी कपिल कुमार ने आयोग में दायर परिवाद में कहा था कि उसने पीएनबी बैंक से ऋण लेकर एक भैंस खरीदी थी। इसका बीमा बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था। उसकी पॉलिसी एक दिसंबर 2019 तक वैध थी। 29 अगस्त 2019 को भैंस बीमार होने पर इलाज पशु चिकित्सा अधिकारी सौरभ कुमार हल्दौर से कराया। 30 अगस्त को भैंस की मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम हुआ।
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बीमा कंपनी को बैंक के माध्यम से क्लेम प्राप्त करने के लिए फार्म भिजवाया गया। बीमा कंपनी ने यह कहकर नो क्लेम कर दिया कि भैंस का कान काटकर उसका टैग नहीं भिजवाया गया है। जबकि उसने कटा कान, टैग, पीएम, फोटो सभी भेजे थे। बीमा कंपनी का इस मामले में कहना था कि यह पॉलिसी उसने बैंक ऑडिट के उद्देश्य के लिए नॉट टेग नो क्लेम के तहत जारी की थी। इसलिए परिवादी का दावा निरस्त किया गया है।
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आयोग के अध्यक्ष दीप जैन, सदस्य मनोज कुमार पांडे, महिला सदस्य डॉ. मनीला ने निर्णय में कहा है कि परिवादी ने बीमा कंपनी को बिना किसी उचित कारण के पॉलिसी का क्लेम निरस्त कर उपभोक्ता के प्रति सेवा में कमी की है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पर का परिचय दिया है। परिवादी बीमा धनराशि पाने का अधिकारी है।
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