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Bijnor News: आजीवन कारावास की सजा सुन अभियुक्त ने दी न्यायाधीश को धमकी
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बिजनौर। कार से कुचल कर हत्या के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनते ही दोषी बौखला गए और शोर मचाकर न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस ने न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ा दी और उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें आवास तक पहुंचाया।
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने पुखराज निवासी मटौरा दर्गा की कार से कुचल कर हत्या करने के मामले में अभियुक्त जयदीप पुत्र राजेंद्र सिंह गांव सीमला थाना शिवाला कला, पिंटू चौहान पुत्र राकेश निवासी शेरगढ़ थाना शिवाला कला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया कि सजा सुनते ही दोनों अभियुक्तों ने अदालत में शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों ने न्यायाधीश से कहा कि हम जानते हैं तुम कहां रहते हो और हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सजा सुनने के बाद मुलजिम जयदीप और पिंटू ने मृतक की पुत्री को भी भुगत लेने की धमकी दी है।
न्यायाधीश को धमकी मिलते ही अदालत में माहौल खौफ में तब्दील हो गया। अदालत की ओर से तुरंत ही पुलिस को पत्र लिखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंच गए। सीओ सिटी के नेतृत्व में अदालत का कामकाज खत्म होने के बाद न्यायाधीश को उनके आवास तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचाया गया। इसके साथ ही न्यायाधीश की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार ने बताया कि अदालत में धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन को पत्र भेजा गया है। उधर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि अदालत में धमकी दी जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद न्यायाधीश की सुरक्षा को बढ़ाया गया है।
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ये था मामला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार ने बताया कि थाना धामपुर में रेनू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि 19 मई 2024 को उसके पिता पुखराज सिंह पुत्र भोपाल सिंह निवासी गांव मटोरा दुर्गा अपने खेत पर काम कर रहे थे। तभी एक कार उनके खेत के पास आकर रुकी। कार में सवार लोगों ने उनके पिता पुखराज सिंह के साथ मारपीट चालू कर दी। साथ ही उन्हें खींचकर सड़क पर ले गए। इसके बाद आरोपियों ने कार से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। आस पास में काम करने वाले लोगों ने कार सवार आरोपियों की पहचान जयदीप पुत्र राजेंद्र निवासी शिमला थाना शिवाला कला, पिंटू चौहान और ऋषिपाल के रुप में की। पुलिस ने विवेचना के बाद पुखराज की हत्या में जयदेव और पिंटू चौहान के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। कोर्ट में दिए बयान में मृतक पुखराज की पुत्री अंजलि ने बताया कि उसकी शादी जयदीप के भाई प्रदीप के साथ हुई थी। उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। इस संबंध में उसने ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। केस की पैरवी उसके पिता पुखराज करते थे। केस की पैरवी की रंजिश में उसके पिता पुखराज की हत्या की गई। अब अदालत ने अभियुक्त जयदीप पुत्र राजेंद्र सिंह गांव सीमला थाना शिवाला कला, पिंटू चौहान पुत्र राकेश निवासी शेरगढ़ थाना शिवाला कला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने पुखराज निवासी मटौरा दर्गा की कार से कुचल कर हत्या करने के मामले में अभियुक्त जयदीप पुत्र राजेंद्र सिंह गांव सीमला थाना शिवाला कला, पिंटू चौहान पुत्र राकेश निवासी शेरगढ़ थाना शिवाला कला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया कि सजा सुनते ही दोनों अभियुक्तों ने अदालत में शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों ने न्यायाधीश से कहा कि हम जानते हैं तुम कहां रहते हो और हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सजा सुनने के बाद मुलजिम जयदीप और पिंटू ने मृतक की पुत्री को भी भुगत लेने की धमकी दी है।
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न्यायाधीश को धमकी मिलते ही अदालत में माहौल खौफ में तब्दील हो गया। अदालत की ओर से तुरंत ही पुलिस को पत्र लिखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंच गए। सीओ सिटी के नेतृत्व में अदालत का कामकाज खत्म होने के बाद न्यायाधीश को उनके आवास तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचाया गया। इसके साथ ही न्यायाधीश की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार ने बताया कि अदालत में धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन को पत्र भेजा गया है। उधर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि अदालत में धमकी दी जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद न्यायाधीश की सुरक्षा को बढ़ाया गया है।
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ये था मामला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार ने बताया कि थाना धामपुर में रेनू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि 19 मई 2024 को उसके पिता पुखराज सिंह पुत्र भोपाल सिंह निवासी गांव मटोरा दुर्गा अपने खेत पर काम कर रहे थे। तभी एक कार उनके खेत के पास आकर रुकी। कार में सवार लोगों ने उनके पिता पुखराज सिंह के साथ मारपीट चालू कर दी। साथ ही उन्हें खींचकर सड़क पर ले गए। इसके बाद आरोपियों ने कार से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। आस पास में काम करने वाले लोगों ने कार सवार आरोपियों की पहचान जयदीप पुत्र राजेंद्र निवासी शिमला थाना शिवाला कला, पिंटू चौहान और ऋषिपाल के रुप में की। पुलिस ने विवेचना के बाद पुखराज की हत्या में जयदेव और पिंटू चौहान के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। कोर्ट में दिए बयान में मृतक पुखराज की पुत्री अंजलि ने बताया कि उसकी शादी जयदीप के भाई प्रदीप के साथ हुई थी। उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। इस संबंध में उसने ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। केस की पैरवी उसके पिता पुखराज करते थे। केस की पैरवी की रंजिश में उसके पिता पुखराज की हत्या की गई। अब अदालत ने अभियुक्त जयदीप पुत्र राजेंद्र सिंह गांव सीमला थाना शिवाला कला, पिंटू चौहान पुत्र राकेश निवासी शेरगढ़ थाना शिवाला कला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।