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Bijnor News: नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म में दस साल की सजा

Thu, 08 Jun 2023 12:18 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Thu, 08 Jun 2023 12:18 AM IST
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Ten years imprisonment for kidnapping and raping a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाते हुए दीपक को दस वर्ष के कारावास और चालीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपहरण में उसके सहयोगी अर्जुन कुमार को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है।
अर्थदंड की राशि में 22 हजार पांच सौ रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एक लाख रुपये पीड़िता को दिए जाने की संस्तुति विधिक सेवा प्राधिकरण से की है। शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार थाना स्योहारा के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय भतीजी से दीपक निवासी गांव मुकारी जिला बागपत मोबाइल से बात करता था। छह जुलाई 2017 की शाम करीब सात बजे पीड़िता पूजा करने गई थी जोकि तभी से गायब हो गई। दीपक पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गया था।
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अर्जुन निवासी गांव मिलक बेनीराम उससे जानता था। इस मामले में पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता ने अपहरण और दुष्कर्म की पुष्टि की। कोर्ट ने दीपक को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास और उसके साथी अर्जुन को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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