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Bijnor News: किशोरी से दुष्कर्म में शिक्षक को 10 साल कारावास की सजा
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बिजनौर। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) कल्पना पांडेय ने किशोर के साथ करने के मामले में आरोपी शिक्षक सुखपाल सिंह उर्फ जोनी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर ने बताया कि कोतवाली शहर में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री एक साल से सुखपाल सिंह से ट्यूशन पढ़ रही थी। एक दिन आरोपी शिक्षक सुखपाल ने मोबाइल से पीड़िता के नहाते हुए और अन्य फोटो खींच लिए। इसके बाद आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए दवाब बनाता रहा। शिक्षक ब्लैकमेलिंग कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। सात अक्टूबर 2022 को आरोपी शिक्षक ने पीड़िता को बुलाया और गलत काम करने का दबाव डाला। पेट में दर्द होने पर पीड़िता ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। बाद में घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी। इसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी शिक्षक सुखपाल सिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने शिक्षक सुखपाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर ने बताया कि कोतवाली शहर में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री एक साल से सुखपाल सिंह से ट्यूशन पढ़ रही थी। एक दिन आरोपी शिक्षक सुखपाल ने मोबाइल से पीड़िता के नहाते हुए और अन्य फोटो खींच लिए। इसके बाद आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए दवाब बनाता रहा। शिक्षक ब्लैकमेलिंग कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। सात अक्टूबर 2022 को आरोपी शिक्षक ने पीड़िता को बुलाया और गलत काम करने का दबाव डाला। पेट में दर्द होने पर पीड़िता ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। बाद में घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी। इसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी शिक्षक सुखपाल सिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने शिक्षक सुखपाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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