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Bijnor News: तालिब और उसके भाइयों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Fri, 12 Jun 2026 12:46 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2026 12:46 AM IST
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Talib and his brothers got bail from the High Court
बिजनौर। पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में जेल में बंद तालिब, खालिद और आबिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को तीनों भाइयों की जमानत याचिका मंजूर कर दी है।
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एक अप्रैल को चांदपुर चुंगी स्थित एक आरा मशीन पर जांच के लिए पहुंची टीम को सील लगी होने के बावजूद मशीन संचालित मिली थी। इस दौरान पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए थे। आरोप है कि उन्हें देखते ही तालिब और उसके भाइयों ने गाली-गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तालिब, खालिद और आबिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीनों आरोपी दो अप्रैल से जेल में बंद हैं। निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद खालिद और आबिद के जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, तालिब को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। उस पर शेरकोट क्षेत्र में भूमि विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में भी मुकदमा दर्ज है। जिसमें उसे अभी जमानत नहीं मिल सकी है। इसलिए जमानत आदेश के बावजूद उसकी रिहाई नहीं हो पाएगी।
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