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Bijnor News: बेटे के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Sun, 22 Feb 2026 12:44 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 22 Feb 2026 12:44 AM IST
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Son's murderer sentenced to life imprisonment
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद्र शुक्ला ने बेटे की हत्या में अभियुक्त को दोषी पाया है, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान ने बताया कि शहर कोतवाली में 11 नवंबर 2024 को चंद्रावती पत्नी अक्षय कुमार निवासी मौहल्ला काशीराम कॉलोनी बैराज रोड ने रिपेार्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि उसके ससुर चतर सिंह और पति अक्षय के बीच शराब के नशे में झगड़ा हो गया। झगड़े में चतर सिंह ने अपने बेटे अक्षय पर चाकू से हमला कर दिया। घायल हालत में अक्षय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने बेटे की हत्या में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी करने के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोपी पिता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस और मॉनिटरिंग सैल ने न्यायालय में हत्या के मुकदमे की मजबूत तरीके से पैरवी की। अब अदालत ने चतर सिंह पुत्र फकीरा निवासी काशीराम कॉलोनी बैराज रोड थाना शहर कोतवाली को सजा सुनाई है।
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