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Bijnor News: बिजनौर-चेक बाउंस में एक साल की सजा
Fri, 18 Aug 2023 12:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Fri, 18 Aug 2023 12:23 AM IST
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पुन: प्रेषित खबर
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। एडिशनल कोर्ट के न्यायाधीश आरए कौशिक ने चेक बाउंस के मामले में सन्नी सैनी को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास, दो लाख 90 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की राशि में से दो लाख 80 हजार रुपये परिवादी विमल जोशी को देने के आदेश दिए हैं। धामपुर निवासी परिवादी विमल जोशी ने न्यायालय में दाखिल परिवाद में कहा था कि सन्नी सैनी लाइट वाले ने उससे वर्ष 2016 में दो लाख रुपये उधार लिए थे। उसने ली गई धनराशि के एवज में एक जनवरी 2019 को उसे दो लाख का चेक दिया था। यह चेक उसने अपने खाते में भुगतान के लिए पीएनबी बैंक में लगाया। जो खाते में पर्याप्त ध्यान नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। अदालत ने सन्नी सैनी को चेक बाउंस का दोषी माना और सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। एडिशनल कोर्ट के न्यायाधीश आरए कौशिक ने चेक बाउंस के मामले में सन्नी सैनी को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास, दो लाख 90 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की राशि में से दो लाख 80 हजार रुपये परिवादी विमल जोशी को देने के आदेश दिए हैं। धामपुर निवासी परिवादी विमल जोशी ने न्यायालय में दाखिल परिवाद में कहा था कि सन्नी सैनी लाइट वाले ने उससे वर्ष 2016 में दो लाख रुपये उधार लिए थे। उसने ली गई धनराशि के एवज में एक जनवरी 2019 को उसे दो लाख का चेक दिया था। यह चेक उसने अपने खाते में भुगतान के लिए पीएनबी बैंक में लगाया। जो खाते में पर्याप्त ध्यान नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। अदालत ने सन्नी सैनी को चेक बाउंस का दोषी माना और सजा सुनाई।
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