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Bijnor News: छात्रा मीनाक्षी की हत्या में एक को आजीवन कारावास की सजा
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने अभियुक्त योगेश को मीनाक्षी की हत्या में दोषी पाया है, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान ने बताया कि थाना नजीबाबाद में हिमालयन कॉलोनी निवासी सुरेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि उसकी बेटी मीनाक्षी 16 सितंबर 2019 को रमा जैन कॉलेज नजीबाबाद में पढ़ने के लिए गई थी। आरोप था कि मीनाक्षी को योगेश पुत्र विरेंद्र सिंह निवासी गांव मड़का बहला-फुसलाकर ले गया। इसके बाद 19 सितंबर 2019 को मीनाक्षी की दुगड्डा कोटद्वार के पास गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सिर और चेहरे पर पत्थर से वार किए गए। हत्या करने के बाद शव को जंगल में फेंक दिया था।
पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष और पुलिस की मॉनीटरिंग सेल ने अदालत में मजबूत तरीके से पैरवी की। अदालत ने छात्रा मीनाक्षी की हत्या करने और शव को जंगल में छिपाने का योगेश को दोषी पाया है। दोषी पाते हुए अभियुक्त योगेश को सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान ने बताया कि थाना नजीबाबाद में हिमालयन कॉलोनी निवासी सुरेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि उसकी बेटी मीनाक्षी 16 सितंबर 2019 को रमा जैन कॉलेज नजीबाबाद में पढ़ने के लिए गई थी। आरोप था कि मीनाक्षी को योगेश पुत्र विरेंद्र सिंह निवासी गांव मड़का बहला-फुसलाकर ले गया। इसके बाद 19 सितंबर 2019 को मीनाक्षी की दुगड्डा कोटद्वार के पास गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सिर और चेहरे पर पत्थर से वार किए गए। हत्या करने के बाद शव को जंगल में फेंक दिया था।
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पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष और पुलिस की मॉनीटरिंग सेल ने अदालत में मजबूत तरीके से पैरवी की। अदालत ने छात्रा मीनाक्षी की हत्या करने और शव को जंगल में छिपाने का योगेश को दोषी पाया है। दोषी पाते हुए अभियुक्त योगेश को सजा सुनाई है।
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