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जिले में दस जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
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दस जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
बिजनौर। जनपद में दस जुलाई को सुबह दस बजे से जिला एवं बाह्य स्थित न्यायालय एवं संबंधित विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। जिला जज ने वादकारियों से अधिक से अधिक संख्या में अपनी समस्याओं का निदान कराने की अपील की है।
मंगलवार को जजी सभागार में जिला जज अतुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपस्थित लगभग 25 अधिवक्ताओं से दस जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराने को कहा गया। इस दौरान सभी से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों के अंतर्गत धारा-138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी वाद, लेबर विवाद, बिजली-पानी बिल, आपराधिक शमनीय वाद, मैट्रीमोनियल विवाद, अन्य दीवानी विवाद तथा न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस प्रकरण, वेतन-भत्ते, राजस्व वाद एवं अन्य दीवानी आदि वादों का प्रमुखता से सुलह समझौते के आधार पर नि:शुल्क निस्तारण किया जाएगा।
बैठक में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजीव पांडेय, मनु कालिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज शिवानंद गुप्ता सचिव आदि मौजूद रहे।
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बिजनौर। जनपद में दस जुलाई को सुबह दस बजे से जिला एवं बाह्य स्थित न्यायालय एवं संबंधित विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। जिला जज ने वादकारियों से अधिक से अधिक संख्या में अपनी समस्याओं का निदान कराने की अपील की है।
मंगलवार को जजी सभागार में जिला जज अतुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपस्थित लगभग 25 अधिवक्ताओं से दस जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराने को कहा गया। इस दौरान सभी से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों के अंतर्गत धारा-138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी वाद, लेबर विवाद, बिजली-पानी बिल, आपराधिक शमनीय वाद, मैट्रीमोनियल विवाद, अन्य दीवानी विवाद तथा न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस प्रकरण, वेतन-भत्ते, राजस्व वाद एवं अन्य दीवानी आदि वादों का प्रमुखता से सुलह समझौते के आधार पर नि:शुल्क निस्तारण किया जाएगा।
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बैठक में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजीव पांडेय, मनु कालिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज शिवानंद गुप्ता सचिव आदि मौजूद रहे।
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