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Bijnor News: रविंद्र हत्याकांड में राजेश को आजीवन कारावास
Sat, 18 Mar 2023 11:28 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Sat, 18 Mar 2023 11:28 PM IST
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने रविंद्र हत्याकांड में दोषी पाते हुए राजेश को आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी अजीत पंवार के अनुसार थाना चांदपुर के गांव शेखपुरी मीना निवासी विपिन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 15 नवंबर 2015 को शाम करीब आठ बजे अपने भाई रविंद्र उर्फ रिंकू के साथ खाना खाने जा रहा था। घर के दरवाजे पर आकर गांव के ही रहने वाले राजेश, उदयवीर, बकीत गाली गलौच करने लगे। विपिन व रविंद्र उर्फ रिंकू ने दरवाजा खोलकर गाली गलौज कर रहे राजेश, बकीत व उदयवीर का विरोध किया। जिस पर राजेश ने हाथ में लिए तमंचे से रविंद्र उर्फ रिंकू को गोली मार दी। गोली लगते ही रविंद्र गिर पड़ा।
राजेश, बकीत और उदयवीर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घायल रविंद्र उर्फ रिंकू को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल स्याऊ लाया गया। वहां से उसे बिजनौर रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में अदालत ने सिर्फ राजेश को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बकीत व उदयवीर को जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एडीजीसी अजीत पंवार के अनुसार थाना चांदपुर के गांव शेखपुरी मीना निवासी विपिन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 15 नवंबर 2015 को शाम करीब आठ बजे अपने भाई रविंद्र उर्फ रिंकू के साथ खाना खाने जा रहा था। घर के दरवाजे पर आकर गांव के ही रहने वाले राजेश, उदयवीर, बकीत गाली गलौच करने लगे। विपिन व रविंद्र उर्फ रिंकू ने दरवाजा खोलकर गाली गलौज कर रहे राजेश, बकीत व उदयवीर का विरोध किया। जिस पर राजेश ने हाथ में लिए तमंचे से रविंद्र उर्फ रिंकू को गोली मार दी। गोली लगते ही रविंद्र गिर पड़ा।
राजेश, बकीत और उदयवीर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घायल रविंद्र उर्फ रिंकू को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल स्याऊ लाया गया। वहां से उसे बिजनौर रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में अदालत ने सिर्फ राजेश को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बकीत व उदयवीर को जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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