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गाइडलाइन के उल्लंघन में लस्सी स्टोर सीज किया
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गाइडलाइन के उल्लंघन में लस्सी स्टोर सीज किया
चांदपुर। कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन न करने व लाइसेंस न होने पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने एक लस्सी स्टोर व एक रेंस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की है।
एफएसओ रामवीर सिंह ने बताया कि बुधवार को चांदपुर के चिम्मन बाजार में एक लस्सी स्टोर में जांच के दौरान मौके पर लस्सी बिक्री कर रहे व्यक्तियों द्वारा मास्क, ग्लप्स एवं कैप का उपयोग नहीं किया जा रहा था। हाथ सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर नहीं था। ग्राहकों के हाथ धोने के लिए साबुन तक उपलब्ध नहीं था। ग्राहकों में सोशल डिस्टेंसिंग की कोई व्यवस्था व मार्किंग नहीं थी। दुकान के संचालन हेतु एफएसएसएआई के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंस पंजीकरण नहीं था। लस्सी स्टोर को अग्रिम आदेशों तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं नूरपुर में धामपुर चौराहे पर स्थित एक रेस्टोरेंट में मौके पर फास्ट फूड को तैयार कर बेचा जा रहा था। खाद्य पदार्थ बेचे जाते समय ग्लब्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। केश लेने देने के बाद खाद्य पदार्थों को छूने से पहले हाथों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा था। काउंटर पर सैनिटाइजर नहीं था। न ही हाथ धोने के लिए साबुन था। कोविड-19 संक्रमण के दौरान विक्रेता द्वारा सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन न करने के कारण अनुमति नहीं दी जा सकती है।
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चांदपुर। कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन न करने व लाइसेंस न होने पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने एक लस्सी स्टोर व एक रेंस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की है।
एफएसओ रामवीर सिंह ने बताया कि बुधवार को चांदपुर के चिम्मन बाजार में एक लस्सी स्टोर में जांच के दौरान मौके पर लस्सी बिक्री कर रहे व्यक्तियों द्वारा मास्क, ग्लप्स एवं कैप का उपयोग नहीं किया जा रहा था। हाथ सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर नहीं था। ग्राहकों के हाथ धोने के लिए साबुन तक उपलब्ध नहीं था। ग्राहकों में सोशल डिस्टेंसिंग की कोई व्यवस्था व मार्किंग नहीं थी। दुकान के संचालन हेतु एफएसएसएआई के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंस पंजीकरण नहीं था। लस्सी स्टोर को अग्रिम आदेशों तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं नूरपुर में धामपुर चौराहे पर स्थित एक रेस्टोरेंट में मौके पर फास्ट फूड को तैयार कर बेचा जा रहा था। खाद्य पदार्थ बेचे जाते समय ग्लब्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। केश लेने देने के बाद खाद्य पदार्थों को छूने से पहले हाथों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा था। काउंटर पर सैनिटाइजर नहीं था। न ही हाथ धोने के लिए साबुन था। कोविड-19 संक्रमण के दौरान विक्रेता द्वारा सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन न करने के कारण अनुमति नहीं दी जा सकती है।
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