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Bijnor News: दहेज हत्या में पति की जमानत याचिका खारिज

Tue, 28 Oct 2025 12:56 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Oct 2025 12:56 AM IST
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Husband's bail plea rejected in dowry death case
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति दिपेंद्र की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है।
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शहर कोतवाली में अशोक कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसने अपनी बेटी कामिनी का विवाह चार फरवरी 2025 को दिपेंद्र पुत्र कमल निवासी बवनपुरा के साथ किया था। 16 अगस्त 2025 की सुबह उसके बेटे सौरभ को बिचौलिया ने फोन करके बताया कि तुम्हारी लड़की को दहेज के लालच में मार दिया है। वह गांव बबनपुरा पहुंचे तो कामिनी मर चुकी थी। मामले में पुलिस ने दहेज हत्या की धारा में केस दर्ज करते हुए आरोपी पति दिपेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब अदालत ने दिपेंद्र की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। संवाद
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