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Bijnor News: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 17 Jan 2024 01:05 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Wed, 17 Jan 2024 01:05 AM IST
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Husband sentenced to life imprisonment for murder of wife
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए पति विजय सिंह को आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल के अनुसार थाना नजीबाबाद के ग्राम इब्राहिमपुर बावन ऊर्फ नगला निवासी रविंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता विजय सिंह दिनांक 17 मार्च 2021 को रात्रि 8:30 बजे शराब पीकर घर आए तथा उसकी माता गुड्डो के साथ गाली गलौज करने लगे, जब उसकी मां ने गाली देने से मना किया तो उसके पिता विजय सिंह ने कुल्हाड़ी से उसकी मां पर कई वार करके उनकी हत्या कर दी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की थी तथा 20 मार्च को विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रिपोर्ट दर्ज करने वाला विजय सिंह का लड़का रविंद्र अपने बयानों से मुकर गया। दो गवाह शौनाथ और राम गोपाल भी पक्ष द्रोही हो गए। कोर्ट ने इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पाया कि विजय सिंह ने ही अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की थी। अदालत ने उसे हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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