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Bijnor News: हाईकोर्ट ने दिए शीघ्र सुनवाई के आदेश
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हाईकोर्ट ने दिए शीघ्र सुनवाई के आदेश
बिजनौर। हाईकोर्ट ने बिजनौर के जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ विचाराधीन चुनाव याचिका के शीघ्र निस्तारण के आदेश एडीजे कोर्ट नंबर तीन को दिए हैं।
ब्लॉक हल्दौर के गांव गागूनंगला निवासी मो. जाहिद ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव साकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ लड़ा था। उनका आरोप था, उन्हें धांधली कर चुनाव में हरा दिया गया तथा साकेंद्र प्रताप सिंह को विजेता घोषित कर दिया गया। चुनाव निरस्त कराने के लिए मोहम्मद जाहिद ने जिला जज के यहां पिटीशन दाखिल किया। जो इस समय विचाराधीन है। हाईकोर्ट में दाखिल में याचिका में कहा गया कि 2021 से यह मामला विचाराधीन है। इसका शीघ्र निस्तारण कराया जाए। हाईकोर्ट के अधिवक्ता भुवनेश कुमार सिंह के अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक चौधरी ने मोहम्मद जाहिद की ओर से दाखिल की गई इलेक्शन पिटीशन की शीघ्र से शीघ्र सुनवाई एडीजे कोर्ट नंबर तीन से करने को कहा। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।
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बिजनौर। हाईकोर्ट ने बिजनौर के जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ विचाराधीन चुनाव याचिका के शीघ्र निस्तारण के आदेश एडीजे कोर्ट नंबर तीन को दिए हैं।
ब्लॉक हल्दौर के गांव गागूनंगला निवासी मो. जाहिद ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव साकेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ लड़ा था। उनका आरोप था, उन्हें धांधली कर चुनाव में हरा दिया गया तथा साकेंद्र प्रताप सिंह को विजेता घोषित कर दिया गया। चुनाव निरस्त कराने के लिए मोहम्मद जाहिद ने जिला जज के यहां पिटीशन दाखिल किया। जो इस समय विचाराधीन है। हाईकोर्ट में दाखिल में याचिका में कहा गया कि 2021 से यह मामला विचाराधीन है। इसका शीघ्र निस्तारण कराया जाए। हाईकोर्ट के अधिवक्ता भुवनेश कुमार सिंह के अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक चौधरी ने मोहम्मद जाहिद की ओर से दाखिल की गई इलेक्शन पिटीशन की शीघ्र से शीघ्र सुनवाई एडीजे कोर्ट नंबर तीन से करने को कहा। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।
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