फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Get the vehicle removed by March 31

वाहन से 31 मार्च तक हटवा लें बंफर

Wed, 24 Mar 2021 11:37 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Mar 2021 11:37 PM IST
विज्ञापन
Get the vehicle removed by March 31
वाहन से 31 मार्च तक हटवा लें बंफर
विज्ञापन

बिजनौर। कार समेत अन्य वाहनों में अब क्रैश गार्ड (बंफर) लगवाना खासा महंगा साबित हो सकता है। परिवहन विभाग ने बंफर से सड़क हादसे का कारण मानते हुए इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। शासन ने वाहन मालिकों को 31 मार्च तक बंफर हटाने का अल्टीमेटम दिया। यदि इसके बाद भी बंफर लगा मिला तो पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

जनपद में अधिकांश कार समेत अन्य वाहनों में खूबसूरती और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए वाहन मालिकों ने बंफर लगवा रखे हैं, मगर अब वाहन मालिकों को यह शौक अब महंगा पड़ने वाला है। परिवहन विभाग के संज्ञान में आया कि वाहनों (विशेषकर कार) में लगे बंफर सड़क हादसे को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए वाहन मालिक जिम्मेदार हैं। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वाहनों पर लगे बंफर पर तत्काल रोक लगाएं। परिवहन आयुक्त के मुताबिक सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन में बंफर लगवाना जानलेवा साबित हो रहा है। जारी निर्देश में कहा गया है कि एक अप्रैल से जिस वाहन में भी बंफर लगा पाया जाए तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करके पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाए। एआरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार वाहनों में लगे क्रैश गार्ड यानी बंफर 31 मार्च तक हटाने को कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed