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Bijnor News: बालिका से अश्लील हरकत करने वाले को चार साल की सजा

Fri, 20 Oct 2023 11:15 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Oct 2023 11:15 PM IST
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Four years imprisonment for the person who sexually assaulted a girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने छह वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत करने का दोषी पाते हुए अजीम को चार वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार धामपुर क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय पीड़िता 11 अक्तूबर 2016 को दोपहर 12 बजे खेल रही थी। अजीम उसे ट्रॉफी का लालच देकर खाली खेतों की तरफ ले गया। अकेला देखकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता चीखते हुए आई और उसने सारी घटना बताई। लड़की के पिता ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने छह वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकतें करने का दोषी पाते हुए अजीम को सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से पांच हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़िता को 50 हजार रुपये दिए जाने की संस्तुति की है।
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