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Bijnor News: भड़काऊ भाषण देने में पूर्व मंत्री अशोक कटारिया बरी

Fri, 28 Jul 2023 11:39 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Fri, 28 Jul 2023 11:39 PM IST
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Former minister Ashok Kataria acquitted in giving provocative speech
अशोक कटारिया
बिजनौर। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सिविल जज अभिनव यादव ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व परिवहन मंत्री एवं वर्तमान में मंत्री अशोक कटारिया को पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण बरी कर दिया है। चांदपुर थाने के गांव हटाई में लड़की के अपहरण के बाद बरामदगी को लेकर अशोक कटारिया पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने अशोक कटारिया के विरुद्ध धारा 188 एवं 153ए के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। आरोप सिद्ध नहीं होने पर कोर्ट ने अशोक कटारिया को बरी कर दिया है।
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