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जावेद आफताब की जमानत मंजूर लेकिन अभी रहेंगे जेल में

Wed, 05 Aug 2020 11:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 05 Aug 2020 11:54 PM IST
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Former chairman Javed Aftab's bail granted
बिजनौर। सीएए के विरोध में हुई हिंसा, तोड़फोड़ व मारपीट के छह मामलों में जेल में बंद पूर्व चेयरमैन जावेद आफताब शिप्रा होटल में हुई तोड़फोड़ के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत से जमानत मिल गई है। बाकी पांच मामलों में 13 अगस्त को सुनवाई होगी।
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सिविल लाइंस स्थित शिप्रा होटल के मालिक गौरव कुमार ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 दिसंबर 2019 को सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान 200-250 लोगों की भीड़ हिंसा, तोड़फोड़ करते हुए आई। शिप्रा होटल में भी तोड़फोड़ की गई। वहां खड़ी बाइकों को क्षति पहुंचाई गई और उनके कर्मचारियों को भी पीटा गया। इस मामले में पुलिस ने नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन जावेद आफताब की सक्रिय भूमिका को देखते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस प्रकरण में बाकी अभियुक्तों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वरीयता के आधार पर बुधवार को पूर्व चेयरमैन जावेद आफताब की भी जमानत स्वीकार कर ली गई है। अदालत ने शर्त लगाई है कि पूर्व चेयरमैन भविष्य में इस तरह के अपराध नहीं करेंगे तथा कोर्ट द्वारा तलब किए जाने पर अदालत में उपस्थित होंगे। इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी पूर्व चेयरमैन को अभी भी जेल में ही रहना होगा। बाकी पांच मामलों में 13 अगस्त को अलग से सुनवाई होगी।
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