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Bijnor News: दलित छात्र से मारपीट करने में पांच साल की सजा
Thu, 11 May 2023 12:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Thu, 11 May 2023 12:02 AM IST
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने एक दलित को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए तरंग पाठक को पांच वर्ष के कारावास और 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से छह हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार बिजनौर के मोहल्ला बुखारा निवासी बंसती देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा सचिन 23 दिसंबर 2010 को स्कूल में परीक्षा देने के लिए गया था। सचिन ने उमंग पाठक के पीछे बैठे अपने दोस्त से कुछ बात करनी चाही। जिस पर उमंग नाराज हो गया और गाली देने लगा। उसी दिन शाम को सात बजे सचिन को उमंग और तरंग पाठक ने मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल सचिन को इलाज के लिए मेरठ भेजा गया। उमंग के नाबालिग होने के कारण उसकी फाइल सुनवाई के लिए बाल न्यायालय को भेज दी गई। कोर्ट ने इस मामले में तरंग पाठक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार बिजनौर के मोहल्ला बुखारा निवासी बंसती देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा सचिन 23 दिसंबर 2010 को स्कूल में परीक्षा देने के लिए गया था। सचिन ने उमंग पाठक के पीछे बैठे अपने दोस्त से कुछ बात करनी चाही। जिस पर उमंग नाराज हो गया और गाली देने लगा। उसी दिन शाम को सात बजे सचिन को उमंग और तरंग पाठक ने मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल सचिन को इलाज के लिए मेरठ भेजा गया। उमंग के नाबालिग होने के कारण उसकी फाइल सुनवाई के लिए बाल न्यायालय को भेज दी गई। कोर्ट ने इस मामले में तरंग पाठक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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