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Bijnor News: गैंगस्टर में पांच अभियुक्तों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा

Sun, 26 Jul 2026 01:26 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jul 2026 01:26 AM IST
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Five accused in gangster case sentenced to three years imprisonment each
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम अलका चौधरी ने पांच अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर ने बताया कि थाना चांदपुर में तत्कालीन थाना अध्यक्ष चंद्रकांत मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि सलीम पुत्र अमीनुद्दीन निवासी मोहल्ला कोटला चांदपुर अपने साथियों मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल रहीम निवासी कुरी रवाना थाना छजलैट, शहजाद पुत्र अब्दुल मलिक निवासी रवाना थाना स्योहारा, नफासत पुत्र अब्दुल वहीद निवासी रवाना शिकारपुर थाना स्योहारा, बहाउद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन के साथ मिलकर एक गिरोह बना रखा है। जोकि अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए समाज विरोधी क्रियाकलाप करता है। पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अब अदालत ने दोषी पाते हुए इन्हेंं सजा सुनाई है।
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