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पिता, पुत्र को दो साल का कारावास

Sun, 07 Feb 2021 12:02 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 07 Feb 2021 12:02 AM IST
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Father, son imprisoned for two years
पिता, पुत्र को दो साल का कारावास
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बिजनौर। पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ओपी वर्मा ने एक किशोरी से छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी पिता एवं पुत्र को दो दो साल के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक विनीश कुमार के अनुसार थाना चांदपुर के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसका पति मानसिक बीमारी की वजह से कई दिन से लापता था। वह अपने बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करती है। गांव का ही गोपाल उसकी नाबालिग बेटी पर बुरी नजर रखता था। पहले भी गोपाल कई बार उसकी बेटी से छेड़छाड़ कर चुका था। 29 जनवरी 2014 को दोपहर में गोपाल उसके घर आया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बेटी के शोर मचाने पर उसकी छोटी बेटी, गोपाल का पिता राजेंद्र व बाकी गांव वाले आ गए। गोपाल और उसके पिता राजेंद्र ने उसे व उसकी दोनों बेटियों को लाठी डंडों से पीटा।
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अदालत ने गोपाल को छेड़छाड़ में दो साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर कारावास में वृद्धि होगी।
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