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बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहाई की कवायद
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बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहाई की कवायद
बिजनौर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सात साल से कम सजा वाले मामलों में बंदियों को अंतरिम जमानत पर जेल से रिहाई की कवायद शुरू हो गई है। यूपी लीगल सर्विस का निर्देश मिलने के बाद जिला जज जयश्री आहुजा ने न्यायिक अधिकारियों को सुनवाई हेतु नियुक्त कर दिया है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन है और अदालतें भी बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद सात साल से कम सजा वाले अपराध के मामलों में आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। जिला स्तर पर उसकी तैयारी हो गई है। जिला जज जयश्री आहुजा के अनुसार सेशन मामलों में अग्रिम जमानतों की सुनवाई 28 और 30 मार्च को एडीजे सुनील कुमार, एक व तीन अप्रैल को एडीजे राजकुमार बंसल, पांच और सात अप्रैल को एडीजे मनु कालिया, 9 व 11 अप्रैल को एडीजे बृजेश कुमार तथा 13 व 14 अप्रैल को एडीजे बलजोर सिंह करेंगे।
वहीं, मजिस्ट्रियल ट्रायल के मामलों में अंतरिम जमानतों की सुनवाई 28 व 30 मार्च को एसीजेएम दलीप सचान, एक व तीन अप्रैल को एडिशनल सिविल जज (एसडी) रचना सिंह, पांच व सात को सिविल जज (एफटीसी) आमिर सुहेल, नौ व 11 को सिविल जज (जेडी) चांदपुर निपेंद्र कुमार, 13 व 14 अप्रैल को एडिशनल सिविल जज (जेडी) अंकिता धामा करेंगी।
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- ऐसे मिलेगी अंतरिम जमानत
विचाराधीन बंदी जेल प्रशासन के माध्यम से प्रार्थना पत्र स्वयं लिखकर या लीगल वालंटियर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित पैनल से लिखवाकर पेश कर सकेंगे। अंतरिम जमानत की अवधि आठ सप्ताह तक होगी। इसके लिए व्यक्तिगत मुचलका भी दाखिल करना होगा। इस आशय की अंडर टेकिंग भी देनी होगी कि अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने पर कोर्ट में सरेंडर करेंगे। जिला जज ने डीएम से इस कार्य के लिए नामित न्यायिक अधिकारियों, उनके स्टाफ व पैरालीगल सर्विस से जुड़े लोगों तथा पैनल अधिवक्ता के लिए पास जारी करने को कहा है।
- नीलामी प्रक्रिया स्थगित
बिजनौर। जिला जज जयश्री आहुजा ने जजी सभागार में 30 मार्च को होने वाली वाहन स्टैंड, कैंटीन नंबर एक व दो, फल व जूस का ठेला, फोटोस्टेट मशीन और दो पेड़ों की नीलामी स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर घोषित अवकाश को देखते हुए यह निर्णय किया गया है।
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बिजनौर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सात साल से कम सजा वाले मामलों में बंदियों को अंतरिम जमानत पर जेल से रिहाई की कवायद शुरू हो गई है। यूपी लीगल सर्विस का निर्देश मिलने के बाद जिला जज जयश्री आहुजा ने न्यायिक अधिकारियों को सुनवाई हेतु नियुक्त कर दिया है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन है और अदालतें भी बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद सात साल से कम सजा वाले अपराध के मामलों में आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। जिला स्तर पर उसकी तैयारी हो गई है। जिला जज जयश्री आहुजा के अनुसार सेशन मामलों में अग्रिम जमानतों की सुनवाई 28 और 30 मार्च को एडीजे सुनील कुमार, एक व तीन अप्रैल को एडीजे राजकुमार बंसल, पांच और सात अप्रैल को एडीजे मनु कालिया, 9 व 11 अप्रैल को एडीजे बृजेश कुमार तथा 13 व 14 अप्रैल को एडीजे बलजोर सिंह करेंगे।
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वहीं, मजिस्ट्रियल ट्रायल के मामलों में अंतरिम जमानतों की सुनवाई 28 व 30 मार्च को एसीजेएम दलीप सचान, एक व तीन अप्रैल को एडिशनल सिविल जज (एसडी) रचना सिंह, पांच व सात को सिविल जज (एफटीसी) आमिर सुहेल, नौ व 11 को सिविल जज (जेडी) चांदपुर निपेंद्र कुमार, 13 व 14 अप्रैल को एडिशनल सिविल जज (जेडी) अंकिता धामा करेंगी।
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- ऐसे मिलेगी अंतरिम जमानत
विचाराधीन बंदी जेल प्रशासन के माध्यम से प्रार्थना पत्र स्वयं लिखकर या लीगल वालंटियर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित पैनल से लिखवाकर पेश कर सकेंगे। अंतरिम जमानत की अवधि आठ सप्ताह तक होगी। इसके लिए व्यक्तिगत मुचलका भी दाखिल करना होगा। इस आशय की अंडर टेकिंग भी देनी होगी कि अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने पर कोर्ट में सरेंडर करेंगे। जिला जज ने डीएम से इस कार्य के लिए नामित न्यायिक अधिकारियों, उनके स्टाफ व पैरालीगल सर्विस से जुड़े लोगों तथा पैनल अधिवक्ता के लिए पास जारी करने को कहा है।
- नीलामी प्रक्रिया स्थगित
बिजनौर। जिला जज जयश्री आहुजा ने जजी सभागार में 30 मार्च को होने वाली वाहन स्टैंड, कैंटीन नंबर एक व दो, फल व जूस का ठेला, फोटोस्टेट मशीन और दो पेड़ों की नीलामी स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर घोषित अवकाश को देखते हुए यह निर्णय किया गया है।