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पेद्दा हत्याकांड में नौ की जमानत निरस्त
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Jan 2017 11:38 PM IST
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बिजनौर जिले के गांव पेद्दा में हुए तिहरे हत्याकांड में नौ आरोपियों की जमानत याचिका एडीजे (पॉक्सो) कोर्ट मुमताज अली ने निरस्त कर दी है।
16 सितंबर 2016 को गांव पेद्दा में किशोरी से छेड़छाड़ को लेकर गांव पेद़्दा में दो पक्षों में हुई गोलीबारी में एक पक्ष के तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस कांड में 12 गांव वाले जख्मी भी हुए थे।
हत्याकांड में आरोपी राजपाल, पंकज, अनुज, सतीश, तेजपाल, राहुल, राजीव, अनिल, कैलाश की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के मुताबिक अदालत ने नौ आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। इस प्रकरण में ऐश्वर्य चौधरी, अरुण कबाड़ी की जमानत पहले ही निरस्त हो चुकी है।
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16 सितंबर 2016 को गांव पेद्दा में किशोरी से छेड़छाड़ को लेकर गांव पेद़्दा में दो पक्षों में हुई गोलीबारी में एक पक्ष के तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस कांड में 12 गांव वाले जख्मी भी हुए थे।
हत्याकांड में आरोपी राजपाल, पंकज, अनुज, सतीश, तेजपाल, राहुल, राजीव, अनिल, कैलाश की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के मुताबिक अदालत ने नौ आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। इस प्रकरण में ऐश्वर्य चौधरी, अरुण कबाड़ी की जमानत पहले ही निरस्त हो चुकी है।
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