फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   FR reject, teenager gangrape trial to begin

पुलिस की एफआर निरस्त, किशोरी से गैंगरेप का चलेगा केस

Sat, 29 Apr 2017 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 29 Apr 2017 12:36 AM IST
विज्ञापन
बिजनौर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोस्को कोर्ट मुमताज अली ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस द्वारा अदालत में भेजी गई फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को विचारण हेतु 17 मई को तलब किया है।
विज्ञापन


थाना हीमपुर में क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ 22 मार्च 2017 को सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए बयान में किशोरी ने जंगल में दुष्कर्म होने की बात कही थी।
विज्ञापन


एसएचओ ने चार गवाहों के शपथ पत्रों के आधार पर इस मामले में कोई अपराध होना न पाए जाने की फाइनल रिपोर्ट प्रेषित की थी। उसने साथ में झूठी रिपोर्ट लिखाने के लिए किशोरी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भी की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीड़िता की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। पुलिस ने आरोपियों से हमसाज होकर गलत तौर से फाइनल रिपोर्ट दाखिल की है। उसने फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर आरोपियों को तलब करने की प्रार्थना की थी।

अदालत ने आदेश में कहा है कि पीड़िता ने कलमबंद बयान में गैंगरेप की घटना का समर्थन किया है। गवाहों ने मुलजिमों को गन्ने के खेत से निकलकर जाते देखने की बात कही है। आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार है।


कोर्ट ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट को निरस्त करते हुए आरोपी इरशाद अहमद, उसके भाई वकार अहमद निवासी गांव मसीत और लईक अहमद निवासी ग्राम नायक नंगला को विचारण हेतु तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed