फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Court has sentenced husband to life imprisonment in his wife murder case in Bijnor

Bijnor Murder Case: पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद की सजा, अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Mon, 20 May 2024 08:09 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 20 May 2024 08:09 PM IST
सार

Bijnor Murder Case : बिजनौर में अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
Court has sentenced husband to life imprisonment in his wife murder case in Bijnor
अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिजनौर में फास्ट ट्रैक की न्यायाधीश अलका चौधरी ने पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए मृतका के पति कुशल पाल को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से आधी राशि मृतका के पिता को दी जाएगी।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता प्रमोद शर्मा के अनुसार थाना स्योहारा के गांव बेरखेड़ा निवासी अतर सिंह की पुत्री गीता की शादी वर्ष 2013 में थाना कोतवाली देहात के गांव शादीपुर निवासी कुशल पाल के साथ हुई थी। कुशल पाल के दो बच्चे हैं। लड़की डिंपल छह वर्ष, लड़का विपिन चार वर्ष का है। कुशल पाल शादी के बाद से ही शराब पीकर गीता के साथ मारपीट करता था। गीता ने अपने पति को अनेकों बार समझाया, लेकिन वह नहीं माना।

विज्ञापन

बताया गया कि कुशल शराब पीने के विरोध के कारण गीता के साथ लगातार मारपीट करता रहा। 23 जुलाई 2023 की रात्रि में कुशल पाल ने गीता की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। इसकी सूचना कुशल पाल के भाई सूरजपाल ने मृतका के पिता को दी।

सूचना मिलने के बाद वह अपनी बेटी गीता की ससुराल पहुंचे तो गीता मृत अवस्था में थी। उसकी नाक से झाग निकल रहे थे। कुशल पाल घर पर नहीं था। इस घटना की रिपोर्ट अतर सिंह ने थाना कोतवाली देहात में कुशल पाल के विरुद्ध दर्ज कराई।

यह भी पढ़ें: निशाने पर कौन: मैंने बहन की हत्या कर दी! पुलिस के सामने हत्यारोपी बोला-अभी चार-पांच का मर्डर और करूंगा

विज्ञापन

अतर सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा कुशल पाल नशा करके अपने भाई, पिता व अन्य घर वालों से भी लड़ता था। कोर्ट ने इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कुशल पाल को अपनी पत्नी गीता की हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि उसने गीता की हत्या करके गंभीर अपराध किया है। कोर्ट ने कुशल पाल को पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें: हत्या: ससुराल नहीं जा रही थी बहन, नाराज भाई ने सीने में गोली मारकर दी मौत, दो दिन पहले आया था जेल से बाहर

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed