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पेद्दा कांड के आरोपी व्यापारी अरुण का सात घंटे का रिमांड मंजूर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Sat, 15 Oct 2016 04:18 PM IST
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बिजनौर में पेद्दा कांड में आरोपी बनाए गए व्यापारी अरुण कबाड़ी को 15 अक्तूबर को सात घंटे के पुलिस कस्टडी रिमांड पर सौंपने के आदेश कार्यवाहक सीजेएम चंचल ने जेल अधीक्षक को दिए हैं।
16 अक्तूबर को पेद्दा में हुई घटना के मामले में पुलिस ने अरुण कबाड़ी को भी आरोपी बनाया था। पुलिस का दबाव पड़ने पर व्यापारी अरुण ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस का कहना है कि अरुण कबाड़ी से पेद्दा में हुए तिहरे हत्याकांड में प्रयुक्त 315 बोर के तमंचे की बरामदगी और पूछताछ होनी है। पुलिस ने अदालत से अरूण का तीन दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था। अरूण के रिमांड की अवधि 15 अक्तूबर को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक होगी।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पुलिस कस्टडी रिमांड में उसे किसी प्रकार की प्रताड़ना न दी जाए। इसलिए आरोपी का वकील निश्चित दूरी बनाकर कार्रवाई के दौरान साथ रह सकता है। अभियुक्त के खर्चे पर अगर चाहे तो रिमांड के दौरान की वीडियोग्राफी कराई जा सकती है।
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16 अक्तूबर को पेद्दा में हुई घटना के मामले में पुलिस ने अरुण कबाड़ी को भी आरोपी बनाया था। पुलिस का दबाव पड़ने पर व्यापारी अरुण ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस का कहना है कि अरुण कबाड़ी से पेद्दा में हुए तिहरे हत्याकांड में प्रयुक्त 315 बोर के तमंचे की बरामदगी और पूछताछ होनी है। पुलिस ने अदालत से अरूण का तीन दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था। अरूण के रिमांड की अवधि 15 अक्तूबर को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक होगी।
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कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पुलिस कस्टडी रिमांड में उसे किसी प्रकार की प्रताड़ना न दी जाए। इसलिए आरोपी का वकील निश्चित दूरी बनाकर कार्रवाई के दौरान साथ रह सकता है। अभियुक्त के खर्चे पर अगर चाहे तो रिमांड के दौरान की वीडियोग्राफी कराई जा सकती है।
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