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पिता के हत्यारोपी बेटे की जमानत याचिका निरस्त
Updated Sat, 01 Dec 2018 01:12 AM IST
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पिता के हत्यारोपी बेटे की जमानत अर्जी निरस्त
बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने पिता के हत्यारे बेटे की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। थाना स्योहारा के गांव जागीर निवासी खेमवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति यशपाल सिंह पांच नवंबर 2018 को शाम पांच बजे घर में शराब पीकर आए थे। वह मकान के गेट के सामने गिर गए। बेटे राहुल ने पिता यशपाल सिंह को शराब पीने से मना किया। इस पर दोनों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी के दौरान राहुल ने गुस्से में घर से फावड़ा उठाकर अपने पिता यशपाल सिंह के सिर पर वार कर दिया। इससे यशपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फावड़ा राहुल से बरामद किया था। कोर्ट ने इस मामले में राहुल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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बिजनौर। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने पिता के हत्यारे बेटे की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। थाना स्योहारा के गांव जागीर निवासी खेमवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति यशपाल सिंह पांच नवंबर 2018 को शाम पांच बजे घर में शराब पीकर आए थे। वह मकान के गेट के सामने गिर गए। बेटे राहुल ने पिता यशपाल सिंह को शराब पीने से मना किया। इस पर दोनों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी के दौरान राहुल ने गुस्से में घर से फावड़ा उठाकर अपने पिता यशपाल सिंह के सिर पर वार कर दिया। इससे यशपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फावड़ा राहुल से बरामद किया था। कोर्ट ने इस मामले में राहुल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।