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दहेज उत्पीड़न में पति व सास फरार घोषित
Updated Tue, 13 Jun 2017 12:39 AM IST
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दहेज उत्पीड़न के आरोपी
पति व सास फरार घोषित
अमर उजाला ब्यूरो
बिजनौर।
सीजेएम प्रमोद कुमार गंगवार ने महिला पर दहेज के लिए हुए जानलेवा हमले और दहेज उत्पीड़न की घटना में महिला के पति व सास को फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनके घर की कुर्की की जाएगी।
मोहल्ला नई बस्ती निवासी सुनैना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी 26 अप्रैल 2016 को मोहल्ला जाटान निवासी आशाराम के पुत्र अतुल से हुई थी। शादी के बाद से ही अतुल, सास तेजश्वरी देवी व अन्य ससुरालवाले सुनैना से पांच लाख रुपये और स्विफ्ट डिजायर कार की डिमांड करते थे। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, 16 सितंबर 2016 को अतुल ने अपनी मां के कहने पर उस पर जानलेवा हमला किया। बाकी ससुरालवालों ने भी मारपीट की। इस मामले में पीड़िता की ओर से पति अतुल, सास तेजश्वरी, नंद मंजूलता व कुमुद सहित छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अतुल व तेजश्वरी नौ महीने बीत जाने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। विवेचक के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने तेजश्वरी व अतुल को फरार घोषित कर दिया है।
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पति व सास फरार घोषित
अमर उजाला ब्यूरो
बिजनौर।
सीजेएम प्रमोद कुमार गंगवार ने महिला पर दहेज के लिए हुए जानलेवा हमले और दहेज उत्पीड़न की घटना में महिला के पति व सास को फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनके घर की कुर्की की जाएगी।
मोहल्ला नई बस्ती निवासी सुनैना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी 26 अप्रैल 2016 को मोहल्ला जाटान निवासी आशाराम के पुत्र अतुल से हुई थी। शादी के बाद से ही अतुल, सास तेजश्वरी देवी व अन्य ससुरालवाले सुनैना से पांच लाख रुपये और स्विफ्ट डिजायर कार की डिमांड करते थे। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, 16 सितंबर 2016 को अतुल ने अपनी मां के कहने पर उस पर जानलेवा हमला किया। बाकी ससुरालवालों ने भी मारपीट की। इस मामले में पीड़िता की ओर से पति अतुल, सास तेजश्वरी, नंद मंजूलता व कुमुद सहित छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अतुल व तेजश्वरी नौ महीने बीत जाने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। विवेचक के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने तेजश्वरी व अतुल को फरार घोषित कर दिया है।
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