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आरोपी को सजा सुनाई
Updated Wed, 01 Nov 2017 01:02 AM IST
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पत्नी पर हमले के आरोपी को दस साल की सजा
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पति को दस वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना नजीबाबाद के गांव अमीखानपुर जट्टीवाला निवासी रीना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता मूलचंद उसकी माता गीता को अक्सर मारते पीटते रहते थे। 13 अगस्त 2016 को सुबह नौ बजे उसके पिता मूलचंद ने माता गीता को जान से मारने की नीयत से पाठल से कई वार किए। गीता लहूलुहान हो गई। गीता के दाहिने हाथ की दो उंगलियां भी कट गईं। इस मामले में मां बेटी दोनों ने मूलचंद के खिलाफ अदालत में गवाही दी थी। शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार अदालत ने मूलचंद को अपनी पत्नी गीता पर जानलेवा हमला करने व उसे गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में सजा सुनाई है।
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पति को दस वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना नजीबाबाद के गांव अमीखानपुर जट्टीवाला निवासी रीना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता मूलचंद उसकी माता गीता को अक्सर मारते पीटते रहते थे। 13 अगस्त 2016 को सुबह नौ बजे उसके पिता मूलचंद ने माता गीता को जान से मारने की नीयत से पाठल से कई वार किए। गीता लहूलुहान हो गई। गीता के दाहिने हाथ की दो उंगलियां भी कट गईं। इस मामले में मां बेटी दोनों ने मूलचंद के खिलाफ अदालत में गवाही दी थी। शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार अदालत ने मूलचंद को अपनी पत्नी गीता पर जानलेवा हमला करने व उसे गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में सजा सुनाई है।
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