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अवैध गैस सिलेंडर का कारोबार करने वाले की जमानत याचिका निरस्त
Updated Tue, 21 Nov 2017 12:19 AM IST
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बिजनौर। स्पेशल जज वेदपाल सिंह ने अवैध रूप से गैस गोदाम का संचालन करने वाले आबिद अहमद की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। आबिद अहमद धामपुर नगरपालिका चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है।
शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की टीम ने धामपुर के मोहल्ला महल सराय में आबिद अहमद के गोदाम पर छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए 52 सिलेंडर व रेग्यूलेटर बरामद किए थे। इनमें 29 सिलेंडर घरेलू गैस व 22 सिलेंडर व्यवसायिक तथा 48 रेग्यूलेटर थे। पूर्ति निरीक्षक की ओर से आबिद अहमद व उसके सहयोगी प्रिंस कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोप था कि आबिद अहमद अवैध रूप से गैस सिलेंडर का कारोबार कराता है। पुलिस ने आबिद अहमद व प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। आबिद अहमद की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज वेदपाल सिंह ने पर्याप्त आधार नहीं होने पर अवैध रुप से गैस सिलेंडर का कारोबार करने के आरोपी आबिद अहमद की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की टीम ने धामपुर के मोहल्ला महल सराय में आबिद अहमद के गोदाम पर छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए 52 सिलेंडर व रेग्यूलेटर बरामद किए थे। इनमें 29 सिलेंडर घरेलू गैस व 22 सिलेंडर व्यवसायिक तथा 48 रेग्यूलेटर थे। पूर्ति निरीक्षक की ओर से आबिद अहमद व उसके सहयोगी प्रिंस कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोप था कि आबिद अहमद अवैध रूप से गैस सिलेंडर का कारोबार कराता है। पुलिस ने आबिद अहमद व प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। आबिद अहमद की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज वेदपाल सिंह ने पर्याप्त आधार नहीं होने पर अवैध रुप से गैस सिलेंडर का कारोबार करने के आरोपी आबिद अहमद की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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