फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   अवैध गैस सिलेंडर का कारोबार करने वाले की जमानत याचिका निरस्त

अवैध गैस सिलेंडर का कारोबार करने वाले की जमानत याचिका निरस्त

Tue, 21 Nov 2017 12:19 AM IST
Updated Tue, 21 Nov 2017 12:19 AM IST
विज्ञापन
अवैध गैस सिलेंडर का कारोबार करने वाले की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। स्पेशल जज वेदपाल सिंह ने अवैध रूप से गैस गोदाम का संचालन करने वाले आबिद अहमद की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। आबिद अहमद धामपुर नगरपालिका चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की टीम ने धामपुर के मोहल्ला महल सराय में आबिद अहमद के गोदाम पर छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए 52 सिलेंडर व रेग्यूलेटर बरामद किए थे। इनमें 29 सिलेंडर घरेलू गैस व 22 सिलेंडर व्यवसायिक तथा 48 रेग्यूलेटर थे। पूर्ति निरीक्षक की ओर से आबिद अहमद व उसके सहयोगी प्रिंस कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोप था कि आबिद अहमद अवैध रूप से गैस सिलेंडर का कारोबार कराता है। पुलिस ने आबिद अहमद व प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। आबिद अहमद की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज वेदपाल सिंह ने पर्याप्त आधार नहीं होने पर अवैध रुप से गैस सिलेंडर का कारोबार करने के आरोपी आबिद अहमद की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed