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जानलेवा हमले में सात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
Updated Wed, 03 Oct 2018 11:28 PM IST
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बिजनौर। एफटीसी एसीजेएम रचना सिंह ने शहाना को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उस पर जानलेवा हमला करने के मामले में सात आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उसकी विवेचना करने का आदेश महिला थाने को दिया है।
थाना हीमपुर के गांव पीपली निवासी शहाना ने अदालत में दिए प्रार्थनापत्र में कहा है कि उसका विवाह थाना अफजलगढ़ के गांव रसूलपुर निवासी इसरार के साथ दस साल पहले हुआ था। जिससे उसके तीन बच्चे हुए। उसकी ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। जिस पर शहाना का पति उसे लेकर मुंबई चला गया। वहां पर एक सड़क दुर्घटना में पांच मई 2018 को उसके पति की मौत हो गई। इसके बाद वह अपनी ससुराल आ गई। जहां पर उसे उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। 23 जून 2018 की रात को 11:30 बजे उसके ससुराल वाले निसार व उसकी पत्नी छोटी, पुत्र इकरार व पुत्री इशरत व मेहशर तथा कौसर एवं मेहरुन ने मिलकर उस पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अधिवक्ता मनोज ढाका के अनुसार कोर्ट ने इस मामले में सभी सातों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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थाना हीमपुर के गांव पीपली निवासी शहाना ने अदालत में दिए प्रार्थनापत्र में कहा है कि उसका विवाह थाना अफजलगढ़ के गांव रसूलपुर निवासी इसरार के साथ दस साल पहले हुआ था। जिससे उसके तीन बच्चे हुए। उसकी ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। जिस पर शहाना का पति उसे लेकर मुंबई चला गया। वहां पर एक सड़क दुर्घटना में पांच मई 2018 को उसके पति की मौत हो गई। इसके बाद वह अपनी ससुराल आ गई। जहां पर उसे उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। 23 जून 2018 की रात को 11:30 बजे उसके ससुराल वाले निसार व उसकी पत्नी छोटी, पुत्र इकरार व पुत्री इशरत व मेहशर तथा कौसर एवं मेहरुन ने मिलकर उस पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अधिवक्ता मनोज ढाका के अनुसार कोर्ट ने इस मामले में सभी सातों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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