फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश

दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश

Sun, 23 Dec 2018 12:22 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 23 Dec 2018 12:22 AM IST
विज्ञापन
दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

बिजनौर। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रचना सिंह ने दहेज की मांग पूरी न होने पर शालू को जान से मारने की कोशिश के मामले में आरोपी पति विपुल चौहान सहित चार परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश महिला थाना पुलिस को दिया है।

थाना धामपुर के गांव शेखपुर ठाठ उर्फ नंगला निवासी शालू ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका विवाह धामपुर निवासी कल्याण सिंह के पुत्र विपुल चौहान से 16 फरवरी 2017 को हुआ था। शादी में पांच लाख रुपये नगद व तमाम सामान दिए जाने के बाद भी पति विपुल चौहान, ससुर कल्याण सिंह, सास बीना देवी, ननद शिल्पी राजपूत उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करते थे। मकान बनाने के लिए पांच लाख रुपये नगद लाने की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ कई बार मारपीट की गई। 30 सितंबर 2018 को सुबह करीब साढ़े सात बजे पति विपुल चौहान, ससुर कल्याण सिंह, सास बीना व ननद शिल्पी ने पांच लाख रुपये न लाने पर उसे मारापीटा व गला घोंटकर उसकी हत्या का प्रयास किया। बाद में घर से निकाल दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed