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पति पत्नी को सजा
Updated Thu, 18 Jan 2018 01:21 AM IST
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बिजनौर । एडीजे राजीव शर्मा ने जानलेवा हमले के मामले में पति-पत्नी को पांच वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता इसरार अली के अनुसार थाना चांदपुर के गांव संसारपुर निवासी राजीव ने थाना चांदपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके चाचा गजेंद्र सिंह और उनका लड़का गौतम दो जुलाई 2009 को सुबह छह बजे डेरी से दूध लेने गए थे। रास्ते में डेरी से पहले रावेंद्र, उसकी पत्नी विनोद, पुत्री बीनू और मीरा डंडे लिए खड़े थे। रावेंद्र के हाथ में तमंचा था। ये लोग गजेंद्र, गौतम से गाली गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर सभी ने लाठी डंडों से मारपीट की। रावेंद्र ने तमंचे से फायर किया। गोली गौतम के कंधे पर लगी। गांव वालों के आने पर आरोपी भाग गए। पानी की निकासी के लिए दोनों पक्षों के बीच झगड़ा था। इस मामले में पुलिस ने सिर्फ रावेंद्र और उसकी पत्नी विनोद के खिलाफ ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने रावेंद्र और उसकी पत्नी विनोद को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता इसरार अली के अनुसार थाना चांदपुर के गांव संसारपुर निवासी राजीव ने थाना चांदपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके चाचा गजेंद्र सिंह और उनका लड़का गौतम दो जुलाई 2009 को सुबह छह बजे डेरी से दूध लेने गए थे। रास्ते में डेरी से पहले रावेंद्र, उसकी पत्नी विनोद, पुत्री बीनू और मीरा डंडे लिए खड़े थे। रावेंद्र के हाथ में तमंचा था। ये लोग गजेंद्र, गौतम से गाली गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर सभी ने लाठी डंडों से मारपीट की। रावेंद्र ने तमंचे से फायर किया। गोली गौतम के कंधे पर लगी। गांव वालों के आने पर आरोपी भाग गए। पानी की निकासी के लिए दोनों पक्षों के बीच झगड़ा था। इस मामले में पुलिस ने सिर्फ रावेंद्र और उसकी पत्नी विनोद के खिलाफ ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने रावेंद्र और उसकी पत्नी विनोद को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।