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पेद्दा कांड में राजीव की जमानत याचिका निरस्त
Updated Fri, 01 Dec 2017 12:42 AM IST
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बिजनौर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांव पेद्दा के तिहरे हत्याकांड में राजीव उर्फ राजू की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के नजीबाबाद मार्ग स्थित गांव पेद्दा छेड़छाड़ को लेकर 16 सितंबर 2016 को बवाल हो गया था। दो पक्ष के लोग आमने सामने आ गए थे। एक पक्ष की ओर से की गई गोलीबारी में दूसरे पक्ष के अहसान, अनीसुद्दीन व सरफराज की मौत हो गई थी व 12 गांव वाले घायल हुए थे। इस घटना से हड़कंप मच गया था। लखनऊ तक के अधिकारियों ने जिले में डेरा डाल लिया था। सुरक्षा के लिए पूरे जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना में भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी मौसम, व्यवसायी अरुण कबाड़ी व गांव भोगी निवासी कार्तिक के नाम और बढ़ाए थे। इस मामले में जेल में बंद राजीव उर्फ राजू ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने राजीव की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के नजीबाबाद मार्ग स्थित गांव पेद्दा छेड़छाड़ को लेकर 16 सितंबर 2016 को बवाल हो गया था। दो पक्ष के लोग आमने सामने आ गए थे। एक पक्ष की ओर से की गई गोलीबारी में दूसरे पक्ष के अहसान, अनीसुद्दीन व सरफराज की मौत हो गई थी व 12 गांव वाले घायल हुए थे। इस घटना से हड़कंप मच गया था। लखनऊ तक के अधिकारियों ने जिले में डेरा डाल लिया था। सुरक्षा के लिए पूरे जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना में भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी मौसम, व्यवसायी अरुण कबाड़ी व गांव भोगी निवासी कार्तिक के नाम और बढ़ाए थे। इस मामले में जेल में बंद राजीव उर्फ राजू ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने राजीव की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है।