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अलीम हत्याकांड में वसीम की जमानत निरस्त
Updated Thu, 14 Jun 2018 01:01 AM IST
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अलीम हत्याकांड में वसीम की जमानत निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश रमेश तिवारी ने अलीम हत्याकांड में आरोपी वसीम उर्फ गलकट की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार थाना स्योहारा के अमीरुद्दीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 मार्च 2018 को रात को साढ़े बजे उसका लड़का स्योहारा में मस्जिद से नवाज पढ़कर बाहर निकला। वसीम उर्फ गलकट व उसके साथियों अकरम, अशरफ पिस्तौलों से लैस होकर आए और अलीम अहमद पर फायरिंग शुरु कर दी। फायरिंग से घायल उसके लड़के अलीम अहमद व वसीम अहमद को स्योहारा अस्पताल ले जाया गया। अलीम अहमद की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने इस मामले में वसीम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश रमेश तिवारी ने अलीम हत्याकांड में आरोपी वसीम उर्फ गलकट की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार थाना स्योहारा के अमीरुद्दीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 मार्च 2018 को रात को साढ़े बजे उसका लड़का स्योहारा में मस्जिद से नवाज पढ़कर बाहर निकला। वसीम उर्फ गलकट व उसके साथियों अकरम, अशरफ पिस्तौलों से लैस होकर आए और अलीम अहमद पर फायरिंग शुरु कर दी। फायरिंग से घायल उसके लड़के अलीम अहमद व वसीम अहमद को स्योहारा अस्पताल ले जाया गया। अलीम अहमद की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने इस मामले में वसीम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।