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बलात्कारी तांत्रिक को सजा
Updated Sat, 16 Dec 2017 11:45 PM IST
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बिजनौर। हवा का फेर उतारने के नाम पर तंत्र क्रिया के बहाने रिश्ते की नाबालिग भतीजी से बलात्कार करने वाले तांत्रिक सलीम को एडीजे पोक्सो कोर्ट मुमताज अली ने दस वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ममेरा भाई थाना नगीना देहात के ग्राम सदरूद्दीननगर निवासी सलीम झाड़-फूंक व तांत्रिक का काम करता है। सलीम चार जून 2014 को थाना कोतवाली देहात के एक ग्राम में उसकी एक रिश्तेदारी में पहुंचा। सलीम ने रिपोर्टकर्ता के बहनोई का तंत्र विद्या से इलाज किया। उसी रात में करीब एक बजे उसने उसी घर की 14 वर्षीय किशोरी व अपने रिश्ते की भतीजी से सलीम ने कहा कि उसके ऊपर हवा का फेर है। वह तंत्र विद्या से इसे दूर कर दूंगा। सलीम ने किशोरी को बहलाकर उसके साथ बलात्कार किया, जबकि इसकी जानकारी परिजनों को मिली तो उन्हें सलीम ने उल्टे उन्हें ही धमकी दी। किशोरी का चाचा उसे लेकर थाने पहुंचा और बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई। अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार को गंभीर अपराध मानते हुए तांत्रिक सलीम को बलात्कार व पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका ममेरा भाई थाना नगीना देहात के ग्राम सदरूद्दीननगर निवासी सलीम झाड़-फूंक व तांत्रिक का काम करता है। सलीम चार जून 2014 को थाना कोतवाली देहात के एक ग्राम में उसकी एक रिश्तेदारी में पहुंचा। सलीम ने रिपोर्टकर्ता के बहनोई का तंत्र विद्या से इलाज किया। उसी रात में करीब एक बजे उसने उसी घर की 14 वर्षीय किशोरी व अपने रिश्ते की भतीजी से सलीम ने कहा कि उसके ऊपर हवा का फेर है। वह तंत्र विद्या से इसे दूर कर दूंगा। सलीम ने किशोरी को बहलाकर उसके साथ बलात्कार किया, जबकि इसकी जानकारी परिजनों को मिली तो उन्हें सलीम ने उल्टे उन्हें ही धमकी दी। किशोरी का चाचा उसे लेकर थाने पहुंचा और बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई। अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार को गंभीर अपराध मानते हुए तांत्रिक सलीम को बलात्कार व पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है।
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