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अजय हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास
Updated Wed, 14 Jun 2017 12:03 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
बिजनौर।
एडीजे नगीना सैय्यद माउज बिन आसिम ने अजय हत्याकांड में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गांव सीरदासुचंद निवासी सीमा चौहान ने थाना रेहड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसका भाई अजय कुमार गांव मीरापुर विरान में अपने नाना की जमीन पर कमरा बना कर खेतीबाड़ी करता था। उस जमीन को अर्जुन पुत्र रिंकू, दर्शन सिंह और काले निवासी मीरापुर विरान अपनी बताते थे। तीन अप्रैल 2013 को अर्जुन, दर्शन सिंह और काले अजय कुमार के पास पहुंचे और उससे जमीन खाली करने को कहा। अजय ने कहा कि यह जमीन उसके नाना की है और वह जमीन खाली नहीं करेगा। तभी तीनों लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। गांव वालों के आने पर हमलावर भाग गए। गंभीर घायल अजय को इलाज के लिए जब बिजनौर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह के अनुसार कोर्ट ने अर्जुन, दर्शन और काले को अजय की हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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बिजनौर।
एडीजे नगीना सैय्यद माउज बिन आसिम ने अजय हत्याकांड में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गांव सीरदासुचंद निवासी सीमा चौहान ने थाना रेहड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसका भाई अजय कुमार गांव मीरापुर विरान में अपने नाना की जमीन पर कमरा बना कर खेतीबाड़ी करता था। उस जमीन को अर्जुन पुत्र रिंकू, दर्शन सिंह और काले निवासी मीरापुर विरान अपनी बताते थे। तीन अप्रैल 2013 को अर्जुन, दर्शन सिंह और काले अजय कुमार के पास पहुंचे और उससे जमीन खाली करने को कहा। अजय ने कहा कि यह जमीन उसके नाना की है और वह जमीन खाली नहीं करेगा। तभी तीनों लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। गांव वालों के आने पर हमलावर भाग गए। गंभीर घायल अजय को इलाज के लिए जब बिजनौर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह के अनुसार कोर्ट ने अर्जुन, दर्शन और काले को अजय की हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।