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10 वर्ष का कारावास

Sat, 19 Nov 2016 11:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर Updated Sat, 19 Nov 2016 11:45 PM IST
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बिजनौर में  एडीजे संदीप जैन ने दलित युवती से दुराचार के आरोपी युवक को दस वर्ष के कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।  27 अक्तूबर 2001 को थाना नूरपुर के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती अपने खेत पर उपले पाथ रही थी। राजीव त्यागी ने उसे बुरी नीयत से दबोच लिया और उससे दुराचार किया। शोर मचाने पर पीड़िता के परिजनों के आने पर आरोपी धमकी देता हुआ भाग गया। शासकीय अधिवक्ता गंगाराम ने पैरवी की।
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