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Bijnor News: बकाया जीएसटी जमा करने का मौका, नहीं लगेगा ब्याज और अर्थदंड

Fri, 07 Feb 2025 12:26 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 07 Feb 2025 12:26 AM IST
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Chance to deposit outstanding GST, no interest and penalties
बिजनौर। जो व्यापारी वर्ष 2017 से 2020 के बीच का जीएसटी जमा नहीं कर पाए थे, उन्हें जीएसटी विभाग ने राहत दी है। 31 मार्च तक ऐसे व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड काफी का मौका दिया जा रहा है। ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी बिजनौर राजीव आर्थर ने बताया कि एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि में जीएसटी जमा न करने वालों पर ब्याज और अर्थदंड लगाया था। अब अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना लागू की गई है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। इस योजना में करदाता द्वारा सृजित मांग के संबंध में मूल कर की धनराशि को 31 मार्च तक जमा किए जाने, अपील दाखिल न करने पर अर्थदंड एवं ब्याज पर पूरी छूट दी जा रही है। जिले में कुल 2112 केस हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इन व्यापारियों पर 35.58 करोड़ रुपये जीएसटी तथा अर्थदंड एवं ब्याज के 39.71 करोड़ बकाया हैं।
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