फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Case of crushing mother and son with Thar, case of culpable homicide against the owner and driver of the vehic

मां-बेटे को थार से कुचलने का मामला: गाड़ी के मालिक और ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

Mon, 24 Jul 2023 09:33 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 24 Jul 2023 09:33 PM IST
सार

बिजनौर में थार गाड़ी से मां-बेटे को कुचलने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ी के मालिक और ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन
Case of crushing mother and son with Thar, case of culpable homicide against the owner and driver of the vehic
- फोटो : Social Media

विस्तार

बिजनौर में थार गाड़ी से मां-बेटे को कुचलने के मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में केस दर्ज करते हुए गाड़ी मालिक और ड्राइवर को जेल भेज दिया है।

विज्ञापन
रविवार को गांव स्वाहेड़ी के पास थार गाड़ी ने नगीना देहात क्षेत्र के गांव टांडा माईदास निवासी फिरोज पत्नी समीना (24), बेटे आमिर (2), अदनान (आठ माह) को टक्कर मार दी थी। जिसमें समीना और आमिर की मौत हो गई थी।
विज्ञापन


इस मामले में पुलिस ने थार गाड़ी के ड्राइवर गढ़मुक्तेश्वर के गांव नानपुर निवासी अरुण कुमार पुत्र नवाब सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए थार गाड़ी के मालिक खतौली के गांव लिसौड़ा निवासी इकराज पुत्र शोभाराम को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने थार गाड़ी के मालिक और ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया। शहर कोतवाल जीत सिंह ने बताया कि गैर इरादतन हत्या में केस दर्ज करते हुए गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed