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मां-बेटे को थार से कुचलने का मामला: गाड़ी के मालिक और ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज
Mon, 24 Jul 2023 09:33 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Mon, 24 Jul 2023 09:33 PM IST
सार
बिजनौर में थार गाड़ी से मां-बेटे को कुचलने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ी के मालिक और ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।
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- फोटो : Social Media
विस्तार
बिजनौर में थार गाड़ी से मां-बेटे को कुचलने के मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में केस दर्ज करते हुए गाड़ी मालिक और ड्राइवर को जेल भेज दिया है।
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रविवार को गांव स्वाहेड़ी के पास थार गाड़ी ने नगीना देहात क्षेत्र के गांव टांडा माईदास निवासी फिरोज पत्नी समीना (24), बेटे आमिर (2), अदनान (आठ माह) को टक्कर मार दी थी। जिसमें समीना और आमिर की मौत हो गई थी।
इस मामले में पुलिस ने थार गाड़ी के ड्राइवर गढ़मुक्तेश्वर के गांव नानपुर निवासी अरुण कुमार पुत्र नवाब सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए थार गाड़ी के मालिक खतौली के गांव लिसौड़ा निवासी इकराज पुत्र शोभाराम को गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने थार गाड़ी के मालिक और ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया। शहर कोतवाल जीत सिंह ने बताया कि गैर इरादतन हत्या में केस दर्ज करते हुए गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है।
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इस मामले में पुलिस ने थार गाड़ी के ड्राइवर गढ़मुक्तेश्वर के गांव नानपुर निवासी अरुण कुमार पुत्र नवाब सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए थार गाड़ी के मालिक खतौली के गांव लिसौड़ा निवासी इकराज पुत्र शोभाराम को गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने थार गाड़ी के मालिक और ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया। शहर कोतवाल जीत सिंह ने बताया कि गैर इरादतन हत्या में केस दर्ज करते हुए गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है।