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Bijnor News: हाईकोर्ट में भाजपा विधायक की याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई

Fri, 10 May 2024 11:32 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 10 May 2024 11:32 PM IST
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BJP MLA's petition could not be heard in the High Court
मिक्सर प्लांट में आगजनी-फायरिंग प्रकरण
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- इस मामले में नामजद है भाजपा विधायक अशोक राणा और उनके पुत्र प्रियंकर राणा
- हाईकोर्ट की एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया मामला
- गिरफ्तारी पर रोक के लिए भाजपा विधायक अशोक राणा ने हाईकोर्ट से लगाई है गुहार


संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। शिवालाकलां क्षेत्र में मिक्सर प्लांट में आगजनी-फायरिंग प्रकरण में नामजद भाजपा विधायक अशोक राणा की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की एमपी-एमएलए कोर्ट में भेज दिया गया है। सुनवाई की अगली तारीख 14 मई तय की गई है। दरअसल, गिरफ्तारी पर रोक के लिए भाजपा विधायक हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। उन्होंने यह कदम बिजनौर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के निरस्त कर दिए जाने पर उठाया। उधर, पुलिस भी मजबूती के साथ कोर्ट में पैरवी करते हुए अपना पक्ष रख रही है।

शुक्रवार को हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 46 में याचिका पर सुनवाई होनी थी, मगर मामला विधायक से जुड़ा होने की वजह से इस कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। बता दें कि भाजपा विधायक अशोक राणा और बेटे प्रियंकर राणा की ओर से बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। मगर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने उनकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
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इसके तुरंत बाद ही विधायक हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक और स्टे के लिए याचिका दाखिल की गई। उधर, पुलिस भी मजबूत पैरवी के लिए सक्रिय हो गई। शिवालाकलां थाने में तैनात एक दरोगा कागज लेकर शुक्रवार की सुबह ही प्रयागराज पहुंच गए थे। पुलिस सूत्रों की मानें तो भाजपा विधायक को इस केस में राहत मिलने की गुंजाइश खत्म हो गई है। उनके और बेटे के खिलाफ पुलिस ने मजबूत साक्ष्य संकलित कर लिए हैं।
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ये था मामला

पिछले दिनों शिवालाकलां क्षेत्र में स्थित सड़क निर्माण कंपनी के मिक्सर प्लांट पर चार गाड़ियों से पहुंचे हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। साथ ही पेट्रोल छिड़कर प्लांट में आग लगा दी गई थी। इस मामले में कंपनी के मैनेजर की ओर से भाजपा विधायक अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंकर राणा के खिलाफ रंगदारी मांगने समेत अन्य संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो आरोपियों के पास से दो लाइसेंसी रिवॉल्वर, दो गन और कारतूस, एक स्कॉर्पियों गाड़ी बरामद किए गए थे।


आरोपियों के घर दी जा रही दबिश, तलाश जारी
आगजनी के मामले में तीन आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। प्रकाश में आए आठ आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। जिनकी तलाश में शुक्रवार को दिनभर ताबड़तोड़ दबिश जारी रही। विधायक के गांव ठाठ में भी दो आरोपियों की तलाश में दबिश दी गई। थानाध्यक्ष शिवालाकलां तेजपाल सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
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